मुरादाबाद मंडल के आयुक्त की अदालत ने सोमवार को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) की 38 इमारतों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया। इससे प्राधिकारियों के साथ लंबे समय से जारी विवाद में संस्थान को कुछ समय के लिए राहत मिली है।
मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पहले के अंतरिम आदेश को जारी रखने की अनुमति दी और सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तय की।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की ओर से पेश अधिवक्ता जुनैद एजाज जाफरी ने बताया कि अदालत ने विश्वविद्यालय की इमारतों को गिराने की कार्रवाई पर रोक जारी रखकर विश्वविद्यालय को बड़ी राहत दी है।
उन्होंने कहा, “अदालत ने विश्वविद्यालय की इमारतों को गिराने पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले की सुनवाई अगली तय तारीख पर होगी, जब दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।













