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मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा

देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए , लोकसभा में तीन नए बिल पेश

Qaumi Tanzeem by Qaumi Tanzeem
August 11, 2023
in देश
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मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा

संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल हैं। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे।

तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं।

अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा- पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि न्याय देना है।

उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 बिल लेकर आया हूं, वह तीनों विधेयक मोदी जी के प्रणों में से एक को पूरा कर रहे हैं।

नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा दिया गया है। इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। जिसमें आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना की कोई पुलिस अधिकारी। इसके अलावा मामलों के दोषियों को 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। अभी राजद्रोह कानून को IPC की धारा 124ए के नाम से जाना जाता है।

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