देश में नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग (ECI) ऑनलाइन फॉर्म-6 में एक नया डिक्लेरेशन जोड़ रहा है, जिसके तहत नए वोटर बनने के लिए आवेदन करने वालों को अपने या अपने माता-पिता की पिछली Special Intensive Revision (SIR) के दौरान की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देनी होगी। हालांकि, इस बदलाव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक फॉर्म-6 में संशोधन के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।
ECI के ECINET पोर्टल पर अपलोड किए गए ऑनलाइन फॉर्म-6 में पार्ट “J” और “K” के बीच एक नया डिक्लेरेशन सेक्शन जोड़ा गया है। इसमें आवेदक से पूछा जा रहा है कि पिछली SIR के दौरान उसका या उसके माता-पिता का नाम मतदाता सूची में था या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ऑफलाइन डाउनलोड होने वाले फॉर्म-6 में यह नया डिक्लेरेशन शामिल नहीं है। यानी कागजी आवेदन करने वालों को यह जानकारी नहीं देनी होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए यह प्रक्रिया लागू है।
यह नया सेक्शन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, जहां वर्ष 2025-26 के दौरान SIR पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है। इस व्यवस्था में सिर्फ बिहार शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पिछले साल जून में ही SIR पूरी कर ली गई थी। वहीं असम में कानूनी कारणों से SIR नहीं कराने का फैसला किया गया है।













