पटना के चर्चित कोचिंग वॉर मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम संरक्षण को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत में पेश की गई। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने फैजल खान और मामले से जुड़े अन्य पक्षों को ‘नो कोर्सिव एक्शन’ का संरक्षण देते हुए पुलिस को किसी भी कठोर कार्रवाई से फिलहाल दूर रहने को कहा है।
मामले में खान सर के सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच विस्तृत बहस देखने को मिली। हालांकि, अदालत ने इस संबंध में अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है।
वहीं, विरोधी पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कई तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया कि पूरे विवाद की साजिश कोचिंग संस्थान के भीतर रची गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित शिकायतों के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को अगली सुनवाई तक राहत मिल गई है और मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।













