जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा के पिता संजय आजाद से मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। स्वतंत्र पर आरोप है कि उसने संजय आजाद की पिटाई की थी। इस मामले में उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट भी लगा था।
स्वतंत्र भारद्वाज को राहत देने वाला यह फैसला पटियाला हाउस कोर्ट के जज सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने सुनाया। इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तय किया था कि कोर्ट की कार्यवाही बंद कमरे में कैमरे की निगरानी में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है।













