दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनो आरोपियों ने कोर्ट में दूसरी बार जमानत अर्जी लगाई थी। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
आरोपियों की नई जमानत अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मामले में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पिछले छह साल से जेल में हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शरजील और उमर की जमानत याचिका इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि 5 जनवरी 2026 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत की मांग खारिज करते हुए कहा था कि इस फैसले के 1 साल बाद या फिर अभियोजन पक्ष के अहम गवाहों के बयान होने के बाद ही शरजील और उमर नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल कर सकते है। इसलिए इस स्टेज पर (जब दोनों ने से कोई शर्त पूरी नहीं हुई है) कोर्ट जमानत याचिका नहीं सुन सकता।












