नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को निर्देश दिया है कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले में 2.65 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करे।
NGT ने कहा कि उसके पहले के आदेश के बावजूद मुआवजा वसूली की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि, BHU ने क्षतिपूरक वनीकरण के तहत 978 पौधे लगाए हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने UPPCB को तय समयसीमा के भीतर वसूली की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।यह मामला विश्वविद्यालय परिसर में आम, गुलमोहर और सात चंदन के पेड़ों समेत कुल 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई से जुड़ा है।












