कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को दी गई अंतरिम सुरक्षा मंगलवार को रद्द कर दी। पुलिस के अनुसार, दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस थाने में खान के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केवल राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और खान द्वारा लगाये गए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप के आधार पर उन्हें सुरक्षा देना अनुचित होगा।
न्यायमूर्ति सेन ने पुलिस की कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने संबंधी खान के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने 18 मई को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित पीठ के समक्ष इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी।












