सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को एक हफ्ते के लिए अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट का यह फैसला गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से नियमित जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद आया। दरअसल, तीस्ता की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पहले शीर्ष कोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों में असहमति के बाद मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। पीठ में जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता शामिल थे।