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Home राज्य उत्तर प्रदेश

संभल में मुहर्रम से पहले प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई

जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया को बताया कि अब तक 900 से अधिक लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है और अन्य लोगों का सत्यापन अब भी चल रहा है

Qaumi Tanzeem by Qaumi Tanzeem
June 28, 2025
in उत्तर प्रदेश
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संभल में मुहर्रम से पहले प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुहर्रम से पहले किसी भी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने 900 से अधिक लोगों को पाबंद किया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया को बताया कि शांति बनाये रखने और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए संभल में मुहर्रम से पहले 900 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

पेंसिया ने पत्रकारों के पूछे जाने पर कहा, ‘‘अब तक 900 से अधिक लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है और अन्य लोगों का सत्यापन अब भी चल रहा है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष पैदा करने या सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उस पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर वे परेशानी पैदा करते हैं, तो उनके जमानत बांड जब्त कर लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि निर्धारित जमानत की राशि व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के आधार पर अलग-अलग होती है। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये या पांच लाख रुपये भी हो सकती है, जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि और विवादों में पिछली संलिप्तता के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आकलन पर निर्भर करता है।’’

जिलाधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि बीएनएसएस की धारा 163 को निवारक उपायों के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। एनएसएस की धारा 163 के अनुसार अगर किसी जगह पर लड़ाई-झगड़े, दंगे या लोगों की सुरक्षा को खतरा होने का डर हो, तो मजिस्ट्रेट (जैसे डीएम, एसडीएम) तुरंत धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर सकते है, जिसमें भीड़ इकट्ठा करना, हथियार लेकर चलना, या किसी इलाके में आने-जाने पर रोक लगा दी जाती है।

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