नई दिल्ली:बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अभी पटना हाईकोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। बिहार सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातिगत गणना का ब्योरा रिलीज कराने की मांग कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।
इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थीं। आज सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।
पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था।
सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो लगभग यह काम खत्म हो चुका है। डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब डेटा को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है।