नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद, फैज़ल को दूसरी बार सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। शीर्ष अदालत की रोक के बाद फैजल अब सांसद बने रह सकते हैं।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के रिमांड आदेश से दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ चालू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश ने दोषसिद्धि के निलंबन पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ फिलहाल जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद, फैज़ल को दूसरी बार सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। शीर्ष अदालत की रोक के बाद फैजल अब सांसद बने रह सकते हैं।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के रिमांड आदेश से दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ चालू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश ने दोषसिद्धि के निलंबन पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ फिलहाल जारी रहेगा।