कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों में मौजूद रकम का आंशिक और शर्तों के साथ इस्तेमाल जारी रखने की इजाजत दे दी। यह इजाजत तब दी गई है जब चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने साफ किया कि भारत के चुनाव आयोग का वह आदेश, जिसमें “ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस” नाम और “फूल और घास” चुनाव चिह्न को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ममता बनर्जी गुट को खातों पर अधिकार देने वाले कोर्ट के पहले के आदेश पर कोई असर नहीं डालेगा।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है बल्कि अगले महीने पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर सिर्फ एक अंतरिम आदेश दिया है। इसलिए, आयोग के अंतरिम आदेश के बाद भी कोर्ट तीन बैंकों के खातों में मौजूद रिजर्व के “आंशिक” और “शर्तों के साथ” इस्तेमाल के बारे में अपने पिछले फैसले पर ही कायम है। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 2027 तक इन फंड से पैसे खर्च करने का अधिकार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल के पास ही रहेगा।













