पटना के चर्चित फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद मउआर ने सोमवार को पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
पुलिस ने खान सर के गार्डों के बयान के आधार पर उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि खान सर ने अपने गार्डों से कहा था, “तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।” इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
वहीं, दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। ऐसे में फायरिंग मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सड़कों पर भी समर्थन और विरोध का माहौल देखने को मिल रहा है।













