सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दुरुपयोग न हो।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा और तब तक उनके लागू होने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा और एसजी (सॉलिसिटर जनरल) से कहा कि वे एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें। मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।













