राजधानी पटना में भीषण शीतलहर और गिरते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. थियागराजन एस.एम. ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कक्षा पांचवी तक के स्कूल को 13 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत दिया है, जिसके अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों एवं प्री-स्कूल सहित) में कक्षा पांचवी तक की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश सोमवार से लागू होगा और 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा छह और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक उचित सावधानियों के साथ जारी रह सकती हैं। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो।













