नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहना होगा, अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अंसारी को कोर्ट के समक्ष चल रहे मामलों के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में खुद का बचाव करने के अंसारी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी आवश्यकता हो अंसारी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। शीर्ष अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है और निर्देश दिया है कि अंसारी के साथ यूपी पुलिस के व्यवहार पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।