उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुआवजे के दौर पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पुलकित आर्य को धारा 302 ,धारा 201, धारा 354 ए और आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 , धारा 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है