नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर आज हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना होता है। उसका काम हाईवे बंद करना नहीं होता है। इससे पहले बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। दरअसल बीते छह महीने से किसान दिल्ली कूच करने को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बॉर्डर के बंद होने से हो रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी। उस याचिका पर शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार से सवाल भी पूछा।