नई दिल्ली:करीब 200 से ज्यादा किसान संगठनों के 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो मार्च’ के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 12 मार्च तक 30 दिन की अवधि के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जूलूस और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश में कहा, “संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और कई अन्य किसान यूनियनों और संघों ने अपनी मांगों को दबाने के लिए संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है और आशंका है कि उपरोक्त मार्च में भाग लेने वाले, नई दिल्ली पहुंचने और अपनी मांगों पर जोर देने के लिए प्रदर्शन करने के लिए निकटवर्ती राज्यों के साथ सीमाओं के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं।”
आदेश में आगे कहा गया है कि मार्च में भाग लेने वालों के दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण व्यापक तनाव, सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक झुंझलाहट, सामाजिक अशांति और हिंसा की संभावना का आसन्न खतरा है। प्रतिभागियों के दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश के लिए परिवहन के साधन के रूप में ट्रैक्टर, ट्रॉली/ट्रेलर का उपयोग करने की संभावना है, जो अनिवार्य रूप से दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा खतरा होगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/दिल्ली के निवासियों के लिए खतरा पैदा करेगा। ऐसे में दिल्ली, नई दिल्ली में ट्रैक्टर चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में संभावित आंदोलनकारियों का एकत्र होना सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति/व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसी संभावना है कि कुछ असामाजिक तत्व/आंदोलनकारी समूह स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और दिल्ली/नई दिल्ली में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।