नई दिल्ली:भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2024 तक का समय देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इससे मिलने वाले चंदे के बारे में एसबीआई को जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था। इसी समयसीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा कि इस कोर्ट ने अपने फैसले में अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के दाता की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। एसबीआई ने कहा कि इस समयकाल में 22,217 चुनावी बॉन्ड का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया गया था। बैंक ने आगे कहा कि प्राप्तकर्ता द्वारा भुनाए गए बॉन्ड अधिकृत ब्रांच द्वारा सीलबंद लिफाफे में मुंबई के मुख्य ब्रांच में जमा किए गए थे।