नई दिल्ली:कथित बलात्कार और धमकी के मामले में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को फिलहाल राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की शिकायत पर दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता के आदेश के खिलाफ हुसैन की पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया, जिन्होंने उन्हें रेप (आईपीसी की धारा 376) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के अपराधों का संज्ञान लेने के बाद 20 अक्टूबर को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
वैभव मेहता ने पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला की विरोध याचिका पर हुसैन के खिलाफ समन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया था, जिसने अदालत को दिखाया कि यदि अभियोजक की एकमात्र गवाही विश्वसनीय है, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। मेहता ने कहा था, “इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि अभियोजक की लगातार एकमात्र गवाही आरोपी को बुलाने और मामले को सुनवाई के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त है।