नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छह आरोपियों में से एक नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मंगलवार को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आज़ाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सामग्री और दस्तावेजी साक्ष्य अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाते हैं, जिससे वह जमानत पर रिहाई के लिए अयोग्य हो जाती है।पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी के खिलाफ उचित आधार हैं और चल रही जांच को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।