नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने से रोकने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि नदी में प्रदूषण रोकने के लिए रोक लगाई गई थी।
याचिकाकर्ता सोसायटी, छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने याचिका खारिज करने की अदालत की इच्छा के जवाब में याचिका वापस लेने का फैसला किया।