नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को मीडिया आउटलेट पर चीन समर्थक प्रचार प्रसार करने के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। चक्रवर्ती ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर चल रहे मामले में माफी की मांग की थी।