दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की है। न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। यह याचिका पूर्व DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने दायर की है।