नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप ने कहा है कि वह आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”
पिछले हफ्ते ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। उनके वकील रमेश गुप्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा से कहा था कि सीएम केजरीवाल की हिरासत/रिमांड आगे बढ़ाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी को लेकर ईडी ने काउंटर हलफनामा दिया था, जिसमें कहा कि याचिकाकर्ता केजरीवाल ने हिरासत पर सवाल उठाने का अधिकार खो दिया है। याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि उनकी हिरासत अवैध है।