बशीरहाट:पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक अदालत ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत रविवार को और चार दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अनुरोध पर यह आदेश जारी किया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किये जाने के बाद 6 मार्च को उसे शेख की हिरासत सौंपी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर उस वक्त हमला किया गया था, जब वे शेख के संदेशखालि स्थित परिसर में छापा मारने पहुंचे थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद शेख को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित कर दिया गया है।
मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान शेख को कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने शेख की सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि शेख को 14 मार्च को फिर से अदालत के समक्ष पेश किया जाए। टीएमसी के निलंबित नेता को कोलकाता में सीबीआई की हिरासत में रखा गया है।
ईडी के अधिकारियों पर लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वे कथित राशन वितरण घोटाले के मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को संदेशखालि में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे। घोटाले के सिलसिले में राज्य के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। शेख को राज्य की पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था।