नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में आने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी। एक दिन पहले उपराष्ट्रपति ने जांच का हवाला देते हुए संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।
राज्यसभा के सभापति द्वारा सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को संजय सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।