नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालयों को खाली करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आप को 15 जून 2024 तक दफ्तर खाली करने का समय दिया है। अदालत ने पाया कि इस भूमि को न्यायिक अवसंरचना के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से कहा कि वह अपने कार्यालयों के वास्ते भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ ) से संपर्क करे। पीठ ने कहा, ‘‘हम ‘एल एंड डी ओ’ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे।’’ पीठ ने कहा कि ‘आप’ के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।