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Home बिहार

1 सितंबर के बाद भी हो सकेगा दावा और आपत्ति

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने पैरालीगल स्वयंसेवकों की तैनाती का आदेश दिया

Qaumi Tanzeem by Qaumi Tanzeem
September 1, 2025
in बिहार
0
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बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावा और आपत्ति करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं और नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की इस दलील पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राजनीतिक दलों द्वारा दायर उन आवेदनों पर विचार कर रही थी जिनमें समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई थी। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग की इस दलील को दर्ज किया कि दावे/आपत्तियाँ समय सीमा (1 सितंबर) के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं और नामावली अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियाँ/छूटें अंतिम नामावली में शामिल कर दी जाएंगी, जिसे अदालत ने दर्ज कर लिया।

इसके साथ ही न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे कल दोपहर से पहले सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करें कि वे पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित नियुक्त/अधिसूचित करें, जो व्यक्तिगत मतदाताओं और राजनीतिक दलों को दावे, आपत्तियां या सुधार ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता करेंगे। इसके बाद, प्रत्येक पैरालीगल स्वयंसेवक संबंधित जिला न्यायाधीश को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि पैरालीगल स्वयंसेवकों से एकत्रित की गई यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्रित की जा सकती है। पीठ जिला न्यायाधीशों के समक्ष दायर गोपनीय रिपोर्ट पर 8 सितंबर को विचार करेगा।

सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि समय सीमा में किसी भी तरह का विस्तार पूरी प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा। आयोग के वकील ने एसआईआर को सतत प्रक्रिया बताते हुए कहा कि वह उन मतदाताओं को सात दिन के भीतर नोटिस जारी करेगा जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, न कि उन्हें शामिल करने के लिए कोई दावा, जिसे उन्होंने बहुत अजीब बताया।

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