दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर-जॉब के बदले ज़मीन से जुड़े CBI और ED के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 4 मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी।













