लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियों को फिलहाल जारी रखा है। इस आदेश के तहत जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। साथ ही, किसी भी तरह की रैली, जुलूस या मार्च निकालने से पहले प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुबह से ही सुरक्षा कर्मी मुख्य बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं।जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।