नई दिल्ली : पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। साथ ही पूजा को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक इस मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है। उसने पुलिस को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया।