वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। अंतरिम आदेश के मुताबिक, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। सरकार के जवाब दाखिल करने तक वक्फ संपत्ति यथास्थिति बनी रहेगी। इस दौरान डिनोटिफाई और नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी।
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कई और बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक, कोई भी कलेक्टर वक्फ की संपत्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकता। वक्फ बाय यूजर के प्रवधान अभी नहीं बदलेंगे।