रांची:ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उसके अधिकारियों के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट में दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया है।
सोरेन ने बीते 31 जनवरी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है। सोरेन का कहना है कि वे अनुसूचित जनजाति से हैं। ईडी का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है।
सोरेन के मुताबिक वे 27 और 28 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के दौरे पर थे और शांति निकेतन में झारखंड सरकार की ओर से उनके आवास एवं कार्यालय के लिए लीज पर लिए गए मकान में रुके थे। 29 जनवरी 2024 को उन्हें पता चला कि ईडी के अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस परिसर में कथित तलाशी ली थी।