पटना:बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को ‘बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023’ को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया है, जिससे राज्य में सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत होने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी देकर वापस भेजने के बाद अब बिहार सरकार एक अधीसूचना जारी कर विधेयक के लागू होने का आदेश जारी कर सकती है, जिसके बाद बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं समेत जहां भी आरक्षण लागू होगा वहां आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा।