नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है, जिससे हवा जहरीली होती जा रही है। हालात को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही आवश्यक सामान और जरूरी सेवाओं वाले और सीएनजी व इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग जाएगी।
इसके अलावा ग्रैप-4 के 8 सूत्री कार्य योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधों के तहत दिल्ली सरकार और एनसीआर की सरकारें कक्षा 6 से 9 तक और कक्षा XI के लिए भी शारीरिक कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का निर्णय ले सकती हैं।
इसके अलावा एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली की सरकार सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेगी। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों और गतिविधियों को गैर-आपातकालीन बंद करना बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देना आदि इस चरण के प्रतिबंध में शामिल हैं।