उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसख्यंक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि एएमयू का ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ का दर्जा बरकरार रहेगा। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है।
अदलात ने यह फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 30 का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के साथ उसे चलाने का अधिकार है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से ही इनकर दिया था। एएमयू प्रशासन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके साथ ही तत्कालीन यूपीएम सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस बीच साल 2016 में राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया था।